अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) 2025 – पूरी जानकारी
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 18 से 40 वर्ष के सभी बचत खाताधारकों के लिए खुली है।
योजना का उद्देश्य
अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर इत्यादि को वृद्धावस्था में नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है। इससे उनकी दीर्घायु और आर्थिक असुरक्षा की समस्या को दूर किया जा सके।
महत्वपूर्ण तिथियां
- शुरू होने की तिथि: कोई निश्चित तिथि नहीं (हमेशा खुला रहता है)
- अंतिम तिथि: कोई अंतिम तिथि नहीं है
आवेदन शुल्क
- सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है
- केवल ऑनलाइन फॉर्म भरें
पात्रता विवरण
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष
- पेंशन प्राप्त करने की आयु: 60 वर्ष
- न्यूनतम योगदान अवधि: 20 वर्ष या उससे अधिक
- सक्रिय बचत खाता अनिवार्य है (ऑटो डेबिट सुविधा होनी चाहिए)
योजना के लाभ
- गारंटी पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 या ₹5000 मासिक पेंशन गारंटी के साथ मिलती है।
- पति/पत्नी को लाभ: ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को भी समान पेंशन राशि प्राप्त होती रहेगी।
- नामांकित व्यक्ति को लाभ: दोनों (ग्राहक और जीवनसाथी) की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को संचित धनराशि मिलेगी।
- कर लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत कर छूट का लाभ मिलता है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
यदि कोई ग्राहक 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, तो उसे केवल उसका योगदान और उस पर अर्जित वास्तविक ब्याज (खर्च घटाकर) वापस मिलेगा। सरकारी अंशदान और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा।
मृत्यु की स्थिति में विकल्प
60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर दो विकल्प होते हैं:
- विकल्प 1: जीवनसाथी योजना जारी रख सकता है और पेंशन प्राप्त कर सकता है
- विकल्प 2: पूरी संचित राशि जीवनसाथी या नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी
दंड और जुर्माना
मासिक योगदान राशि | विलंब शुल्क प्रति माह |
---|---|
₹100 तक | ₹1 |
₹101 से ₹500 तक | ₹2 |
₹501 से ₹1000 तक | ₹5 |
₹1001 से अधिक | ₹10 |
- लगातार भुगतान नहीं करने पर:
- 6 माह बाद खाता फ्रीज़
- 12 माह बाद खाता निष्क्रिय
- 24 माह बाद खाता बंद
अपवाद और सीमाएं
- वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लोग योजना के पात्र नहीं हैं।
- 1 अक्टूबर 2022 के बाद से जो व्यक्ति आयकरदाता हैं, वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यदि नामांकन के बाद यह तथ्य सामने आता है, तो खाता समाप्त कर दिया जाएगा और जमा धन वापस कर दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- सक्रिय बैंक/डाकघर बचत खाता
योजना से संबंधित कानूनी अपवाद
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य शामिल नहीं हो सकते:
- कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
- कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, 1948
- असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम, 1955
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961
नोट: जिन ग्राहकों ने 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच आवेदन किया और वे किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं थे तथा आयकरदाता भी नहीं थे, उन्हें सरकार द्वारा 5 वर्षों तक योगदान पर 50% या ₹1000 तक की सहायता राशि दी गई।
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