RMEWF – पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं के लिए शिक्षा में वित्तीय सहायता
RMEWF (पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं के लिए शिक्षा में वित्तीय सहायता योजना) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत ई.एस.एम (Ex-Servicemen) और उनकी विधवाओं को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य और शिक्षा प्राप्त हो सके।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को उनके बच्चों (अधिकतम दो बच्चों) को स्नातक तक शिक्षित करने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त, विधवाओं को स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ हवलदार (और समकक्ष पदों के सैनिकों) और उनकी विधवाओं को मिलता है, जो राज्य या उनके नियोक्ता से कोई अन्य शैक्षिक लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
- शुरुआत तिथि: उपलब्ध नहीं
- अंतिम तिथि: हमेशा खुला
आवेदन शुल्क
- कोई आवेदन शुल्क नहीं
- केवल ऑनलाइन आवेदन भरें
पात्रता विवरण
- आवेदक ई.एस.एम (Ex-Servicemen) या विधवा या आनाथ आश्रित होना चाहिए।
- आवेदक को हवलदार/समकक्ष रैंक तक का होना चाहिए।
- यह योजना कक्षा 1 से 12 तक और स्नातक डिग्री के लिए लागू है।
- विधवाओं के लिए यह योजना 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में भी लागू है।
- आवेदक को राज्य से या नियोक्ता से शैक्षिक भत्ता या अन्य कोई समान लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- यह योजना केवल पहले दो बच्चों के लिए है, हालांकि जुड़वां बच्चों के मामले में विशेष नियम लागू होते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन: संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरें।
- दस्तावेज़: निम्नलिखित दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे:
- आधार कार्ड की प्रति
- बच्चों की मार्कशीट/प्रगति पत्रक
- ई.एस.एम. या विधवा आई-कार्ड
- बैंक खाता संख्या (PNB/SBI) और IFSC कोड
- सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक
- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र
योजना के लाभ
- शैक्षिक वित्तीय सहायता: पात्र भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को ₹1000/- प्रति माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- स्नातकोत्तर डिग्री: विधवाओं को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भी ₹1000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक किश्त के रूप में प्रदान की जाती है।
अपवाद
- यह अनुदान व्यावसायिक या प्राविधिक पाठ्यक्रम/डिग्री के लिए लागू नहीं है।
नोट: इस योजना का लाभ केवल उन भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को मिलेगा जो राज्य या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या समान लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करना है।
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